दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी चुनाव स्थगित नहीं होगा

Edited By Jyoti,Updated: 15 Apr, 2021 12:31 PM

delhi sikh gurdwara committee election will not be postpone

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल को होने वाले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (डीएसजीएमसी) के चुनाव को स्थगित करने से मना कर दिया है।

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल को होने वाले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (डीएसजीएमसी) के चुनाव को स्थगित करने से मना कर दिया है। अदालत ने चुनाव स्थगित करने का अनुरोध करने वाली याचिका को भी खारिज कर दी कि कोविड-19 के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब चुनाव कराने का फैसला ले लिया गया है और शहर में संक्रमितों की सं या बढ़ने के बावजूद चुनाव प्रक्रिया नहीं रोकी गई तो अदालत ऐसे नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ और जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने कहा कि प्रतिवादी दिल्ली सरकार के साथ ही केंद्र सरकार कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए पहले ही सभी कदम उठा रही है। उसने कहा कि सरकारों के आम दिशानिर्देशों के अलावा भी हर संस्थान कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए खुद भी कदम उठा रहा है।

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