Edited By Riya bawa,Updated: 18 Jun, 2019 10:38 AM
बिना अनुमति फीस बढ़ाने और अन्य अनियमितताएं ...
नई दिल्ली: बिना अनुमति फीस बढ़ाने और अन्य अनियमितताएं पाए जाने पर नोएडा प्रशासन ने 17 स्कूलों पर 10 हजार से 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया है। बता दें कि यह जानकारी अधिकारियों ने बीते दिन ही दी थी। स्कूलों को जुर्माने की राशि एक हफ्ते में सरकारी कोष में जमा करनी होगी। इसके अलावा विश्वभारती पब्लिक स्कूल और उत्तराखंड पब्लिक स्कूल को बढ़ी फीस वापस करने का निर्देश दिया गया है।
ये है स्कूल
इन आठ स्कूलों पर 75,000 रुपये जुर्माना
सीएलएम पब्लिक स्कूल
गगल पब्लिक स्कूल
ग्रेटर हाइट्स पब्लिक स्कूल
धर्म पब्लिक स्कूल
ग्रैड्स इंटरनेशनल स्कूल
श्री रविशंकर विद्या मंदिर
कार्ल ह्यूबर
एसडी पब्लिक स्कूल इन भंगेल
प्रशासन ने अपने बयान में कहा है कि सभी 17 स्कूलों पर कुल 8.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। ये जुर्माना District Fees Regulatory Committee के एक फैसले के बाद लगाया गया है। यह कमेटी उत्तर प्रदेश फीस रेगुलेशन एक्ट फॉर सेल्फ फाइनेंश्ड स्कूल्स 2018 के प्रावधानों के तहत बनाई गई है।
नोएडा के विश्व भारती पब्लिक स्कूल को 50,000 रुपये का जुर्माना देने के लिए कहा गया है। वहीं रामाग्या पब्लिक स्कूल को 20,000 रुपये जुर्माना देना है। इसके अलावा छह स्कूलों रॉकवुड, जीडी गोयनका, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, एसेंट इंटरनेशनल, एपीजे इंटरनेशनल और रेयान इंटरनेशनल पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।