575 निजी स्कूलों  लौटाएंगे बढ़ी हुई फीस : दिल्ली सरकार

Edited By bharti,Updated: 24 May, 2018 11:47 AM

575 private schools increased fees government of delhi

दिल्ली सरकार ने शहर के 575 निजी स्कूलों को बढ़ी हुई फीस वापस करने का निर्देश दिया है जो उन्होंने ...

नई दिल्ली :  दिल्ली सरकार ने शहर के 575 निजी स्कूलों को बढ़ी हुई फीस वापस करने का निर्देश दिया है जो उन्होंने छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का हवाला देते हुए वसूली थी। सरकार ने इसके साथ ही स्कूलों को जून 2016 से जनवरी 2018 तक वसूली गई बढ़ी हुई फीस नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया है। आप सरकार का यह फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गठित एक समिति की रिपोर्ट के बाद आया है। उच्च न्यायालय ने उक्त समिति का गठन छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के संबंध में निजी स्कूलों के रिकॉर्ड की जांच करने के लिए किया था। समिति ने अभी तक शहर में 1169 स्कूलों की ऑडिट की है। शिक्षा निदेशालय के एक आदेश में कहा गया कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में 575 स्कूलों की पहचान की है कि वे वसूली गई बढ़ी फीस नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटायें। स्कूलों को निर्देशित किया जाता है कि वे 7 दिन के भीतर फीस वापस करें और यदि कोई वेतन बकाया है तो उसका भुगतान सुनिश्चित करें। इसमें कहा गया कि आदेश का अनुपालन नहीं करने को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी स्कूलों के खिलाफ दिल्ली स्कूल शिक्षा कानून, 1973 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल, हरगोविंद एंक्लेव, न्यू ईरा कॉन्वेंट स्कूल, सोनिया विहार, शिवालिक पब्लिक स्कूल, यमुना विहार, अर्वाचीन शिक्षा सदन पब्लिक स्कूल, शांति नगर करावल नगर, गुरु नानक पब्लिक स्कूल, नानक प्याऊ, पूजा कॉन्वेंट स्कूल, हस्तसाल, करनदीप पब्लिक स्कूल, भरथल, पैरामाऊंट इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर-23 द्वारका, जीसस एण्ड मैरी पब्लिक स्कूल नजफगढ़, रोज वैली पब्लिक स्कूल, नांगलोई सहित 575 स्कूलों को बढ़ी हुई फीस वापसी का आदेश जारी किया गया है। स्कूलों की लिस्ट दिल्ली एनसीटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। 

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