इन शिक्षण संस्थानों में नहीं मिलेगा 10% आरक्षण का लाभ

Edited By Sonia Goswami,Updated: 18 Jan, 2019 01:06 PM

8 specialised institutes kept out of new 10 ews reservation

केंद्र ने गुरुवार को उत्कृष्टता के आठ संस्थानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण लागू करने से छूट दी।  केंद्रीय मानव संसाधन विकास (HRD) मंत्रालय ने शैक्षिक नियामक संस्थाओं के साथ-साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को...

एजुकेशन डेस्कः केंद्र ने गुरुवार को उत्कृष्टता के आठ संस्थानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण लागू करने से छूट दी।  केंद्रीय मानव संसाधन विकास (HRD) मंत्रालय ने शैक्षिक नियामक संस्थाओं के साथ-साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक आदेश में कहा कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 2019-20 सत्र से कोटा लागू करना होगा। उन्होंने कहा कि कोटा लागू करने की योजना को 31 मार्च तक सभी संबंधित संस्थानों की वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।  संसद द्वारा संविधान (124 वां संशोधन) विधेयक को मंजूरी देने के एक हफ्ते बाद यह आदेश आया, जो सामान्य वर्ग में शिक्षा और रोजगार में कोटा की गारंटी देता है।

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मुंबई का होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट और नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मैडीकल साइंसेज (शिलांग) उत्कृष्टता के आठ संस्थानों में से एक हैं। केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 उत्कृष्टता संस्थानों को "आला शोध" और परमाणु भौतिकी जैसे विषयों में उन्नत अध्ययन और शोध में शामिल करता है।


कोटा लागू करने में वित्तीय, बुनियादी ढांचे या शैक्षणिक बाधाओं का सामना करने की स्थिति में अन्य संस्थानों को "प्रतिनिधित्व" देने का विकल्प दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि ऐसे मामलों में "उचित प्राधिकारी" संस्थानों को दो साल की अवधि में सीटें बढ़ाने की अनुमति दे सकता है।

 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निर्देशों के बाद आदेश जारी किया, जिसमें कोटा प्रदान करने के लिए संसद में बिल को मंजूरी दी गई थी। इस सप्ताह मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोटे के लागू होने से 25% सीटों की वृद्धि होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्य श्रेणी के लोग प्रभावित न हों।

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आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक केंद्रीय संस्थान कोटे को लागू करने के लिए अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में सीटों की संख्या में वृद्धि करेगा जबकि यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए हिस्सेदारी कम न हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व सदस्य इंदर मोहन कपाही ने छूट को वांछनीय और आवश्यक बताया। कपाही ने कहा, "इन विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों में से अधिकांश ने उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्य किया है और केवल आरक्षण के आधार पर छात्रों को प्रवेश देकर बोझ से बचाया जाना चाहिए।"

 

उन्होंने कहा, 'दो साल में इनटेक में 25% की बढ़ोतरी का फैसला भी स्वागत योग्य है। यदि आवश्यक हो, तो इसे और भी अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। प्रवेशित छात्रों के साथ उपलब्ध बुनियादी ढांचे के मिलान के लिए ईमानदार प्रयासों की आवश्यकता है। ”

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इन संस्थानों को मिली आरक्षण से छूट  
1. होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई 
2. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च - मुम्बई
3. नार्थ -ईस्ट इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ हेल्थ  एंड मैडीकल साइंस  - शिलांग
4. नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर -गुरुग्राम 
5. जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च - बेंगलुरु
6. भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला - अहमदाबाद
7. अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला - तिरुवनंतपुरम
8. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग - देहरादून

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