मेडिकल पाठ्यक्रमों में 80 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी के खिलाफ याचिका

Edited By bharti,Updated: 27 Feb, 2019 04:25 PM

80 of the medical courses in the petition against the entry of disabled persons

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर केन्द्र और भारतीय चिकित्सा परिषद...

नई दिल्ली :दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर केन्द्र और भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) से जवाब मांगा जिसमें एमबीबीएस जैसे स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को प्रवेश से रोकने वाली सरकारी अधिसूचना को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। 

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने एमसीआई और स्वास्थ्य तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालयों को नोटिस जारी किया और सुनवाई की अगली तारीख चार अप्रैल तक याचिका पर जवाब मांगे। गुरू तेग बहादुर अस्पताल के फिजियोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर सतेंद्र सिंह की याचिका में कहा गया कि चार फरवरी की अधिसूचना बिना सोचे समझे जारी की गई और यह ‘‘बहुत अतार्तिक, एकतरफा और भेदभावपूर्ण’’ है।      

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