Edited By bharti,Updated: 31 Mar, 2019 03:10 PM
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने अकादमिक स्टाफ को लेकर लगातार टेक्निकल कॉलेज और...
नई दिल्ली: अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने अकादमिक स्टाफ को लेकर लगातार टेक्निकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स द्वारा प्रोन्नति नियमों को लागू करने में आ रही परेशानी की समस्या को देखते हुए तकनीकी कॉलेजों और इंस्टीट्यूट्स के अकादमिक स्टाफ की प्रोन्नति के लिए रखी गई अहर्ताओं में छूट देने का फैसला किया है। एआईसीटीई के अनुसार प्रोन्नति के लिए रखे गए योग्यता मानदंडों को घटा दिया गया है। इससे कॉलेजों को अकादमिक स्टाफ की कमी नहीं होगी।
नवम्बर 2012 में एक नोटिफिकेशन में तकनीकी कॉलेजों के स्टाफ में प्रमोशन को लेकर दिए गए मानदंडों में 6 सीपीसी के अंतर्गत काउंसिल को अभ्यर्थी का अकादमिक परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और 2 से 3 हफ्ते का मान्यता प्राप्त संस्थान से ट्रेनिंग पास होना अनिवार्य है। इसके बाद जनवरी 2016 में प्रमोशन की अहर्ता पर जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में कहा गया कि यह सम्भव नहीं हो पा रहा है कि एआईसीटीई द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार 2-3 हफ्ते का ट्रेनिंग कोर्स ही सीएएस के प्रमोशन के लिए जरूरी है लेकिन इस योग्यता में बदलाव करते हुए एआईसीटीई काउंसिल ने अब 1 हफ्ते के दो कोर्स को मान्यता दे दी है।