लखनऊ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अंतिम चयन पर रोक, जारी रहेगी भर्ती प्रक्रिया

Edited By rajesh kumar,Updated: 16 Feb, 2021 06:40 PM

assistant professor recruitment in lucknow university

डॉ. प्रीती सिंह ने याचिका दाखिल कर एंथ्रोपॉलजी विभाग के चार पदों के सितंबर 2020 के विज्ञापन को चुनौती दी है। याचिका में बताया गया है कि विश्वविद्यालय को इकाई मानने से चारों पदों पर आरक्षित हो गए हैं। ऐसे में वह आवेदन से वंचित रह गईं।

एजुकेशन डेस्क: लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 180 पदों की चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगायी गयी है। हालांकि, हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को भर्ती की चयन प्रक्रिया को जारी रखने के आदेश दिए हैं। अब 10 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। 

क्या है मामला
डॉ. प्रीती सिंह ने याचिका दाखिल कर एंथ्रोपॉलजी विभाग के चार पदों के सितंबर 2020 के विज्ञापन को चुनौती दी है। याचिका में बताया गया है कि विश्वविद्यालय को इकाई मानने से चारों पदों पर आरक्षित हो गए हैं। ऐसे में वह आवेदन से वंचित रह गईं। विश्वविद्यालय द्वारा 7 मार्च 2019 के केंद्र सरकार के 10 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण को लागू किया गया। इसी के चलते आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से अधिक हो गई। यूपी लोक सभा सेवा अधिनियम, 1994 यहां लागू नहीं होता। 

10 मार्च 2021 को अगली सुनवाई
इसके बाद न्यायमूर्ति इरशाद अली की सिंगल बेंच ने विश्वविद्यालय को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दायर करने के निर्देश दिये गये हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च 2021 को होनी है।

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