Edited By Pardeep,Updated: 16 Apr, 2018 10:35 PM
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 वीं कक्षा की अर्थशास्त्र परीक्षा के कार्यक्रम में फिर बदलाव करने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। कथित तौर पर प्रश्नपत्र लीक होने के कारण सीबीएसई ने 25 अप्रैल को यह परीक्षा फिर से आयोजित कराने का निर्णय किया...
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 वीं कक्षा की अर्थशास्त्र परीक्षा के कार्यक्रम में फिर बदलाव करने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। कथित तौर पर प्रश्नपत्र लीक होने के कारण सीबीएसई ने 25 अप्रैल को यह परीक्षा फिर से आयोजित कराने का निर्णय किया है।
अदालत ने एक याचिका पर सीबीएसई से कहा कि दसवीं कक्षा के गणित की परीक्षा फिर से नहीं कराने के बोर्ड के निर्णय से संबंधित रिकॉर्ड इसके समक्ष पेश किए जाएं। दसवीं की गणित के प्रश्न पत्र भी कथित तौर पर लीक हो गए थे। इस परीक्षा को फिर से करवाने का अनुरोध भी किया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन ‘‘सुनिए’’ की याचिका को खारिज कर दिया जिसने 12वीं कक्षा की अर्थशास्त्र विषय की फिर से हो रही परीक्षा की तारीख बदलने की मांग की थी।
संगठन का कहना था कि इस तारीख के बदला जाए या परीक्षा को वैकल्पिक बनाया जाए क्योंकि कि परीक्षा की तारीख राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और इंजीनियरिंग सहित कुछ प्रवेश परीक्षाओं के आसपास पड़ रही हैं। अदालत ने कहा कि फिर से परीक्षा कराने का निर्णय सीबीएसई का है और यह अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।