Edited By bharti,Updated: 01 May, 2018 06:52 PM
उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( सीबीएसई ) के प्रश्न पत्र लीक होने और इसकी पुन : परीक्षा कराने ...
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( सीबीएसई ) के प्रश्न पत्र लीक होने और इसकी पुन : परीक्षा कराने के बोर्ड के आदेश की सीबीआई जांच के लिये दायर याचिका आज खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने याचिका खारिज करते हुये कहा कि न्यायालय पुन : परीक्षा के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता।
याचिका में आरोप लगाया गया कि बोर्ड ने भीतर के ‘‘ असली दोषियों ’’को बचाने के लिये ही यह आदेश दिया है। याचिका में इस आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था। पीठ ने कहा , ‘‘हम बोर्ड के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सिर्फ इसी आधार पर याचिका खारिज की जाती है। ’’ पीठ ने यह भी कहा कि शीर्ष अदालत पहले ही इस तरह का अनुरोध ठुकरा चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ता संजय सचदेव के वकील ने कहा कि बोर्ड विधायी प्राधिकरण नहीं है और उसे दुबारा परीक्षा कराने का कोई अधिकार नहीं है। बोर्ड ने प्रश्न पत्र लीक होने की घटना की वजह से 25 अप्रैल को देश भर में 12 वीं कक्षा की अर्थशास्त्र की परीक्षा दोबारा आयोजित की थी।