Edited By pooja,Updated: 16 Jul, 2018 01:29 PM
केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से शिक्षण संस्थानों को निर्देश देने को कहा है कि वे उसकी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्र अनुसूचित जाति के छात्रों
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से शिक्षण संस्थानों को निर्देश देने को कहा है कि वे उसकी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्र अनुसूचित जाति के छात्रों के बैंक खातों में रकम स्थानांतरित होने तक फीस जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाएं।
सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्रालय की तरफ से यह निर्देश उन शिकायतों के बाद भेजा गया जिनमें कहा गया था कि सरकार द्वारा इस योजना के तहत मई में नियम बदले जाने के बाद अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा फीस जमा कराए जाने में देरी होने पर संस्थानों ने उन्हें दाखिला देने से इनकार कर दिया था। यह योजना पोस्ट मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक स्तर के बाद पढ़ाई कर रहे छात्रों को पढ़ाई पूरी करने में मदद के लिए वित्तीय आर्थिक सहायता मुहैया कराती है।यह छात्रवृत्ति भारत में पढ़ाई के लिए ही उपलब्ध है। बदले हुए मानकों के तहत छात्रवृत्ति की रकम (फीस समेत) सीधे छात्र के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी जिससे वे संस्थान की फीस अदा कर सकें।