Edited By Sonia Goswami,Updated: 22 Jan, 2019 10:23 AM
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क बढ़ाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर 29 जनवरी तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए है ।
लखनऊः इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क बढ़ाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर 29 जनवरी तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए है । अदालत ने राज्य सरकार से प्रतिशपथपत्र पेश करने के भी आदेश दिए है । कहा कि तबतक याची प्रतिउत्तरशपथपत्र भी दायर कर सकता है।
न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने कई शिक्षामित्रों की ओर से दायर याचिकाओ पर सोमवार को यह आदेश दिए । दायर याचिका में सरकार द्वारा सहायक शिक्षकों की भर्ती में पैसठ और साठ प्रतिशत पासिंग अंक किए जाने के शासनादेश को चुनौती दी है । याचिका में कहा गया कि यह शासनादेश शिक्षामित्रों के हितों के खिलाफ है । याचिका का विरोध कर राज्य सरकार की ओर से कहा कि शिक्षा को उन्नत करने और शिक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जारी शासनादेश सही है । याची के बार-बार अनुरोध के बाद अदालत ने 29 तक मामले में यथास्थिति के आदेश बढ़ाए जाने के आदेश दिए । हालाकि राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अभी कोई प्रक्रिया होने नहीं जा रही । मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी ।