इस राज्य में 21 दिसंबर से 10वीं, 12वीं, मेडिकल, डेंटल एवं नर्सिंग की कक्षाओं को अनुमति

Edited By rajesh kumar,Updated: 18 Dec, 2020 12:26 PM

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झारखंड सरकार ने 21 दिसंबर से राज्य में अभिभावकों की अनुमति से 10वीं और 12वीं की कक्षा तथा मेडिकल कालेज, डेंटल कालेज एवं नर्सिंग स्कूल में कक्षा चलाने की बृहस्पतिवार को अनुमति दी।

एजुकेशन डेस्क: झारखंड सरकार ने 21 दिसंबर से राज्य में अभिभावकों की अनुमति से 10वीं और 12वीं की कक्षा तथा मेडिकल कालेज, डेंटल कालेज एवं नर्सिंग स्कूल में कक्षा चलाने की बृहस्पतिवार को अनुमति दी लेकिन सिनेमाघरों, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, जुलूस, खेल प्रतियोगिता, कोचिंग एवं अन्य सभी शिक्षण संस्थाओं में कक्षाओं पर रोक यथावत जारी रखने की घोषणा की है।

स्कूल-मेडिकल, डेंटल एवं नर्सिंग की कक्षाओं को अनुमति
झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कोविड-19 के लिए नये दिशा निर्देश जारी किए। मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा कि 25 नवंबर को केन्द्र सरकार द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर जारी नये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आज नये दिशा निर्देश जारी करने का फैसला किया जिसमें झारखंड सरकार ने 21 दिसंबर से राज्य में अभिभावकों की अनुमति से 10वीं और 12वीं की कक्षा तथा मेडिकल कालेज, डेंटल कालेज एवं नर्सिंग स्कूल में कक्षा चलाने की आज अनुमति दे दी। लेकिन सिनेमा, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, जुलूस तथा खेल प्रतियोगिताओं पर रोक जारी रहेगी। इसके अलावा कोचिंग एवं अन्य सभी शिक्षण संस्थाओं में कक्षाओं पर भी रोक यथावत जारी रहेगी।

खेल प्रतियोगिता को अनुमति नहीं
दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में स्वीमिंग पूल अभी बंद रहेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार के जुलूस, मेला, प्रदर्शनी तथा किसी खेल प्रतियोगिता को भी अनुमति नहीं दी गयी है। निर्देश के अनुसार सभी स्कूल, कालेज अब माता-पिता अथवा अभिभावक की अनुमति से दसवीं एवं बारहवीं कक्षा के छात्रों को कक्षा के लिए बुला सकेंगे और उनकी ऑफलाइन कक्षाएं चलायी जा सकेंगी। इसके साथ ही उन्हें ऑनलाइन कक्षाएं भी चलानी होंगी। इसी प्रकार राज्य में मेडिकल कालेजों और डेंटल कॉलेजों तथा नर्सिंग स्कूलों में भी 21 दिसंबर से कक्षाएं चलायी जा सकेंगी।

राज्य में अब फिल्मों की शूटिंग की भी अनुमति
सिंह ने निर्देश दिये हैं कि सभी शिक्षण संस्थान शिक्षा मंत्रालय एवं यूजीसी द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और निरुद्ध क्षेत्रों में इस प्रकार की छूट नहीं है। राज्य में अब फिल्मों की शूटिंग की भी अनुमति दे दी गयी है लेकिन वहां दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा धार्मिक स्थलों एवं बंद हॉल में दो सौ लोगों तक को एकत्रित होने की अनुमति दे दी गयी है लेकिन सभी को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इसी तरह खुले में तीन सौ लोगों तक को एकत्रित होने की अनुमति दे दी गयी है। राज्य सरकार ने श्रीकृष्ण प्राशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामीण विकास संस्थान तथा पुलिस प्रशिक्षण संस्थान को भी खोलने की अनुमति दे दी है।

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