क्लैट अभ्यर्थियों की याचिकाओं का करें समाधान : सुप्रीम कोर्ट

Edited By pooja,Updated: 25 May, 2018 09:48 AM

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उच्चतम न्यायालय ने नेशनल यूनिर्विसटी ऑफ एडवान्सड स्टडीज से वीरवार को कहा कि प्रतिष्ठित नेशनल लॉ स्कूलों में प्रवेश के लिये 13 मई को संपन्न समान कानून


नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने नेशनल यूनिर्विसटी ऑफ एडवान्सड स्टडीज से वीरवार को कहा कि प्रतिष्ठित नेशनल लॉ स्कूलों में प्रवेश के लिये 13 मई को संपन्न समान कानून प्रवेश परीक्षा में विसंगति को लेकर शिकायतों के समग्र समाधान के साथ शुक्रवार को आये। 

नेशनल यूनिर्विसटी आफ एडवान्सड स्टडीज ने निजी फर्म मेसर्स सिफी टेक्नोलाजीज के सहयोग से 13 मई को क्लैट की परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा के परिणाम 31 मई को घोषित किए जाने की संभावना है। क्लैट की परीक्षा रद्द करने और फिर से इसके आयोजन के लिए कई उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में 251याचिकायें दायर की गई हैं। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति  नवीन सिन्हा की पीठ ने वीरवार को सभी उच्च न्यायालयों को इस विषय पर दायर किसी भी नयी याचिका पर विचार करने और पहले से लंबित याचिका पर सुनवाई से रोक दिया है। पीठ ने कहा कि कोई न कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां तथ्यात्मक पहलुओं पर गौर किया जा सके। मामला दर मामला सवालों पर गौर करना ही होगा। 

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