सीबीएसई ने न्यायालय को बताया, दो रुपए प्रति पेज पर उत्तरपुस्तिकाओं की प्रति देने को तैयार

Edited By Sonia Goswami,Updated: 30 Oct, 2018 10:47 AM

copy of answer books on two rupees per page cbse given to students

उच्चतम न्यायालय ने सीबीएसई के खिलाफ एक अवमानना याचिका का निस्तारण किया जिससे पहले सीबीएसई ने कहा कि वह सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत विद्यार्थियों को दो रुपए प्रति पन्ने के आधार पर उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रति देने को तैयार है।

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने सीबीएसई के खिलाफ एक अवमानना याचिका का निस्तारण किया जिससे पहले सीबीएसई ने कहा कि वह सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत विद्यार्थियों को दो रुपए प्रति पन्ने के आधार पर उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रति देने को तैयार है।     
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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस.के. कौल तथा न्यायमूर्ति के.एम. जोसफ की पीठ ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह की यह दलील कबूल की कि शीर्ष अदालत के आदेश का पालन किया जा रहा है।

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पीठ ने उस अवमानना याचिका का निस्तारण किया जिसमें दावा किया गया है कि सीबीएसई आरटीआई के तहत उत्तर-पुस्तिकाएं देने के लिए विद्यार्थियों से अत्यधिक शुल्क वसूल रहा है और अदालत के आदेश की अवहेलना कर रहा है। सीबीएसई ने अवमानना याचिका के जवाब में कहा कि वह उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक विद्यार्थियों को 2 रुपए प्रति पेज के आधार पर उत्तर-पुस्तिकाएं प्रदान करेगी। युवा वकीलों के संगठन ‘‘व्हिसल फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट’’ (व्हिप) ने अवमानना याचिका दाखिल की थी।  आरोप लगाया गया था कि सीबीएसई दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों से उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रति के लिए और पुनमूल्र्यांकन के लिए 1000 रुपए और 12वीं कक्षा के बच्चों से 1200 रुपए मांग रहा है। 
 
 

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