लापता जेएनयू छात्र का पता लगाने की याचिका पर आज फैसला सुना सकती है अदालत

Edited By pooja,Updated: 08 Oct, 2018 10:49 AM

court can pronounce judgment on missing jnu student s petition today

दिल्ली उच्च न्यायालय करीब दो साल पहले लापता हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र नजीब अहमद का पता लगाने की याचिका पर सोमवार को फैसला सुना सकता है।

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय करीब दो साल पहले लापता हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र नजीब अहमद का पता लगाने की याचिका पर सोमवार को फैसला सुना सकता है।      


न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने छात्र की मां की याचिका पर फैसला चार सितंबर को सुरक्षित रखा था। अदालत ने छात्र की मां और सीबीआई की दलीलों पर सुनवाई पूरी की थी। सीबीआई ने पिछले साल 16 मई को मामले में जांच संभाली थी।      

अहमद 15 अक्टूबर, 2016 को जेएनयू के माही-मांडवी छात्रावास से लापता हो गया था। इससे पिछली रात को उसका कुछ छात्रों से झगड़ा हो गया था। दूसरे छात्र कथित तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बताए गए थे। दिल्ली पुलिस से मामले की जांच संभालने वाली सीबीआई ने अदालत को बताया कि उसने मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने का फैसला किया है चूंकि उसने सभी कोणों से जांच की है और उसे नहीं लगता कि लापता शख्स के खिलाफ कोई अपराध किया गया। हालांकि छात्र की मां फातिमा नफीस के वकील ने अदालत में दलील दी कि यह ‘‘राजनीतिक मामला है और सीबीआई अपने आकाओं के दबाव में आ चुकी है।’’ 

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