दिल्ली उच्च न्यायालय ने अतिथि शिक्षकों की याचिका पर पूछा दिल्ली सरकार का रूख

Edited By bharti,Updated: 29 Mar, 2019 06:18 PM

delhi high court asks delhi government on petition of guest teachers

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आप सरकार के शिक्षा निदेशालय (डीओई) से पूछा कि....

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आप सरकार के शिक्षा निदेशालय (डीओई) से पूछा कि 44 लोगों को अतिथि शिक्षकों के तौर पर फिर से काम सौंपने को लेकर न्यायिक निर्देश की तामील नहीं करने के लिए उसके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए।  न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने डीओई को नोटिस जारी कर पूछा कि पिछले साल 26 अक्टूबर के अदालत के निर्देश की तामील नही करने के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए । 

न्यायाधीश ने कहा कि अगर सुनवाई की अगली तारीख 14 मई तक आदेश की तामील नहीं हुई तो संबंधित अधिकारी को निजी तौर पर अदालत में उपस्थित होना होगा।  दिल्ली अतिथि शिक्षक संघ (डीएएसएस) की याचिका पर यह निर्देश आया । डीएएसएस ने 44 शिक्षकों द्वारा बार-बार भेजे गए आवेदन पर फैसला नहीं करने के लिए डीओई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी। अदालत ने संबंधित अतिथि शिक्षकों को डीओई में आवेदन देने और विभाग को तीन हफ्ते के भीतर मुद्दे पर फैसले का निर्देश दिया था।     

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