विधि संकाय को अतिरिक्त कक्षाओं के फैसले के खिलाफ डीयू ने की हाई कोर्ट में अपील

Edited By bharti,Updated: 13 Aug, 2018 06:51 PM

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दिल्ली विश्वविद्यालय ने आज यहां विधि संकाय सदस्यों से उपस्थिति की कमी दूर करने हेतु कक्षाओं में शामिल होने के...

नई दिल्ली :  दिल्ली विश्वविद्यालय ने आज यहां विधि संकाय सदस्यों से उपस्थिति की कमी दूर करने हेतु कक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक छात्रों के लिए कम से कम 139 घंटों की अतिरिक्त कक्षाएं लगाने के एक न्यायाधीश के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। एक न्यायाधीश ने उपस्थिति की कमी पर करीब 500 छात्रों को ‘‘गैरकानूनी रूप से’’ रोकने पर डीयू के विधि शिक्षकों को आड़े हाथ लिया था और पूरक परीक्षाएं आयोजित करने का आदेश दिया था। न्यायाधीश ने कहा था कि यह संकाय की ‘‘नाकामी’’ है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने आज छात्रों को नोटिस जारी करके आदेश के खिलाफ विश्वविद्यालय की अपील पर उनका जवाब मांगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद निगम के जरिये दायर अपील में विश्वविद्यालय ने कहा कि एक न्यायाधीश की पीठ ने छह जुलाई के अपने आदेश में इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज किया कि तीनों लॉ सेंटर में कक्षाओं की कुल संख्या के भीतर पाठ्यक्रम पूरा किया जा चुका है। अपील में कहा गया कि भारतीय बार परिषद (बीसीआई) नियमों के नियम दस की किसी भी तरह से इस तरह की व्याख्या नहीं की जा सकती कि अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित होनी चाहिए जबकि पूरा पाठ्यक्रम समय सारिणी के अनुसार सेमेस्टर में पढाया जा चुका है। जब वकीलों ने कहा कि पूरक परीक्षाएं 24 अगस्त को होनी है, तो पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख तय की।     

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