Edited By pooja,Updated: 25 Aug, 2018 12:36 PM
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष तीन दिन के भीतर विधि छात्रों के नतीजे घोषित करने पर आज राजी हो गया। कम उपस्थिति के बावजूद इन
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष तीन दिन के भीतर विधि छात्रों के नतीजे घोषित करने पर आज राजी हो गया। कम उपस्थिति के बावजूद इन छात्रों को अदालत के आदेश पर सेमेस्टर परीक्षा में बैठने की इजाजत दी गयी थी।
विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि अदालत का रूख करने वाले छात्रों के मामले में ही ऐसा होगा । विश्वविद्यालय इस पर भी राजी हो गया कि परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों को आगामी पूरक परीक्षा में बैठने का एक और मौका दिया जाएगा और इसके बाद उनके नतीजे की घोषणा की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूॢत वी के राव की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी।