शिक्षक भर्ती परीक्षा में सही उत्तर देने वालों को मिलेंगे पूर्णांक

Edited By Sonia Goswami,Updated: 04 Oct, 2018 11:11 AM

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को उन याचिकाकर्ता परीक्षार्थियों को पूर्णांक देने का आदेश दिया, जिन्होंने विशेषज्ञ समिति (सात सवालों के लिए गठित) की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षक भर्ती परीक्षा में सही उत्तर दिए थे।

कोलकाताः कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को उन याचिकाकर्ता परीक्षार्थियों को पूर्णांक देने का आदेश दिया, जिन्होंने विशेषज्ञ समिति (सात सवालों के लिए गठित) की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षक भर्ती परीक्षा में सही उत्तर दिए थे।  न्यायमूर्ति सम्पति चटर्जी ने आदेश दिया कि याचिकर्ताओं के नतीजों में उन सात प्रश्नों के अंक जोड़ दिए जाएं, जिन्होंने अपने जवाबों को सही बता बोर्ड के उत्तरों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए अदालत का रुख
किया था।      

अदालत पहुंचे करीब 500 परीक्षार्थियों ने दावा किया था कि बोर्ड जिन सात प्रश्नों के जवाब सही बता रहा है वह गलत है।  परीक्षार्थियों की ओर से दायर याचिका पर उच्च न्यायालय ने विश्व-भारती विश्वविद्यालय के उप कुलपति से एक विशषज्ञ पैनल का गठन कर यह पता लगाने को कहा था कि उत्तर सही हैं या नहीं।  उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई वीबी उपकुलपति की रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड द्वारा जिन बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तरों को सही बताया जा रहा है उनमें से छह के उत्तर आंशिक रूप से सही थे, जबकि एक का उत्तर पूरी तरह गलत था।

    
न्यायमूर्ति सम्पति चटर्जी ने बोर्ड से विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट के अनुसार सही उत्तर देने वाले याचिकाकर्ताओं को पूर्णांक देने और उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने का आदेश दिया है।  पश्चिम बंगाल में 40,000 प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीईटी की परीक्षा अक्टूबर 2015 में आयोजित की गई थी। न्यायाधीश चटर्जी ने कहा कि यह फैसला केवल उच्च न्यायालय का रुख करने वाले परीक्षार्थियों पर ही लागू होगा।  

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