शिक्षा विभाग की बड़ी राहत-सेवाकाल में वृद्धि के लिए ऑनलाइन होगा अप्लाई

Edited By Sonia Goswami,Updated: 16 Jan, 2019 12:54 PM

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शिक्षा विभाग में कार्यरत उन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह खबर निश्चित ही राहत भरी है, जो अपना सेवा काल समाप्त होने के बाद उसमें वृद्धि करवाने की सोच रहे हैं, क्योंकि सेवाकाल में वृद्धि का केस मंजूर करवाने को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को...

लुधियाना ( विक्की): शिक्षा विभाग में कार्यरत उन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह खबर निश्चित ही राहत भरी है, जो अपना सेवा काल समाप्त होने के बाद उसमें वृद्धि करवाने की सोच रहे हैं, क्योंकि सेवाकाल में वृद्धि का केस मंजूर करवाने को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को विभाग के दफ्तरों में पेश आने वाली परेशानियों का संज्ञान लेते हुए सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल करने का तरीका अपनाया है। इस शृंखला में अब सेवाकाल में वृद्धि लेने वाले आवेदनकत्र्ता को इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। शिक्षा विभाग द्वारा अपने पोर्टल पर सेवा में वृद्धि के संबंध में ऑनलाइन अप्लाई करने की परमिशन दे दी गई है।

इसलिए पड़ी जरूरत 
शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार पिछले समय के दौरान शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा यह बात ध्यान में लाई गई कि 58 साल की आयु पूरी करने के उपरांत सेवा काल में वृद्धि लेने के संबंध में केस समय पर अप्लाई करने के बावजूद उन्हें समय पर सेवा में वृद्धि के संबंध में अनुमति नहीं मिलती और उन्हें विभिन्न स्तर पर दफ्तरों में जाकर अपने केस की पैरवी करनी पड़ती है।

विभाग ने ये जारी किए हैं आदेश

पत्र के अनुसार इस मामले के संबंध में गवर्नेंस रिफॉमर्स के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया, जिसके उपरांत सेवा में वृद्धि के केस की कार्य विधि को सरल किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा अपने पोर्टल पर सेवा में वृद्धि के संबंध में ऑनलाइन अप्लाई करने की परमिशन दे दी गई है। अगर विभाग का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी 58 वर्ष की आयु के उपरांत सेवा में वृद्धि लेना चाहता है और वृद्धि लेने के संबंध में पॉलिसी के अनुसार शर्तों को पूरा करता है तो वह विभाग द्वारा बनाए गए पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है और ऑनलाइन अप्लाई करने के उपरांत उसे हार्ड कॉपी देने की भी कोई जरूरत नहीं। पत्र में ऑनलाइन अप्लाई करने वाले केसों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को केस के जल्दी निपटान के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं।

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