Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Aug, 2017 12:18 PM
लोकसभा में आज नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार दूसरा संशोधन विधेयक ...
नई दिल्ली : लोकसभा में आज नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार दूसरा संशोधन विधेयक 2017 पेश किया गया जिसमें प्रावधान किया गया है कि 5वीं और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा ली जाए तथा इन परीक्षाओं में विद्यार्थियों के असफल होने पर पुन: परीक्षा का एक मौका दिया जाएगा और उसमें भी सफल नहीं होने पर दोनों कक्षाओं में बच्चों को रोका जा सकेगा। हालांकि किसी बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए जाने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।लोकसभा में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार दूसरा संशोधन विधेयक 2017 पेश किया। यदि कोई बालक इसमें असफल हो जाता है तब उसे अतिरिक्त शिक्षण दिया जाएगा और परिणाम घोषित किए जाने की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर पुन: परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि कोई छात्र पुन: असफल होता है तब 5वीं या 8वीं कक्षा या दोनों कक्षाओं में रोका जा सकेगा।