स्कूलों को अल्पसंख्यक दर्जा देने संबंधी सरकारी आदेश हुआ रद्द

Edited By pooja,Updated: 31 Jan, 2019 02:43 PM

government orders regarding minority status for schools in tamil nadu canceled

मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु सरकार के राज्य के स्कूलों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने के निर्णय को अमान्य घोषित कर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने निर्णय लिया था

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु सरकार के राज्य के स्कूलों को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने के निर्णय को अमान्य घोषित कर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने निर्णय लिया था कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थानों का दर्जा तभी दिया जाएगा जब ये संस्थान 50 प्रतिशत से ज्यादा सीटें अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को आवंटित करेंगे।  

राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग ने पिछले वर्ष आठ अप्रैल को यह सरकारी आदेश जारी किया था। सरकार के इस आदेश के खिलाफ राज्य के फ्रैन्सिस्कन मिशनरी ऑफ मैरी संस्थान समेत कुल 140 संस्थानों ने न्यायालय के समक्ष गुहार लगायी थी।  उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डी. राजा ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि यदि योग्य अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाता तो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के राष्ट्रीय आयोग में मामला दर्ज कराया जा सकता है।  न्यायमूर्ति ने कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के राष्ट्रीय आयोग के नियमों के अनुसार राज्य सरकार किसी संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्रदान नहीं कर सकती।  

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