हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 5 व 6 जनवरी को

Edited By pooja,Updated: 25 Dec, 2018 10:05 AM

haryana teacher eligibility examination on january 5 and 6

हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट)-2018 लेवल एक, दो व तीन का आयोजन पांच व छह जनवरी को करवाया जा रहा है। यह जानकारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डाक्टर जगबीर सिंह

भिवानी: हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट)-2018 लेवल एक, दो व तीन का आयोजन पांच व छह जनवरी को करवाया जा रहा है। यह जानकारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डाक्टर जगबीर सिंह ने आज बोर्ड मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि पात्र अयर्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

 

उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दर्शाये गए महत्वपूर्ण नोट/निर्देशों को ध्यान से पढ़कर/समझकर उनकी पालना करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी इस बारे विशेष ध्यान रखें कि दो पृष्ठीय प्रवेश पत्र का प्रिंट रंगीन फोटो के साथ लिया जाना अनिवार्य है तथा प्रवेश पत्र पर पंजीकरण के समय अपलोडिड रंगीन फोटो लगाकर व राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाकर परीक्षा केंद्र पर ले जाना अनिवार्य है। सिंह ने बताया कि अभ्यर्थी के परीक्षा हेतु ई-पंजीकरण आवेदन के समय दर्शाई गई पहचान जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस कार्ड आदि मूल रूप से परीक्षा केंद्र पर पहचान पत्र के तौर पर साथ लेकर जाना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थी परीक्षा आरंभ होने से दो घंटे दस मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें ताकि वह परीक्षा केंद्र पर मेटल डिटेक्टर से तलाशी, बायोमैट्रिक डाटा कैप्चरिंग और अन्य अनिवार्य औपचारिकताएं समय से पूरी कर सकें।

उन्होंने बताया कि परीक्षा आरंभ होने से एक घण्टा पूर्व परीक्षा केंद्र में प्रवेश बंद हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी को किसी भी अवस्था में केंद्र परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। बोर्ड अध्यक्ष ने आगे बताया कि अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर अंगूठी, बालियां, चेन, हार, लटकन, ब्रोच इत्यादि जैसे सभी गहने, किसी भी धातु की वस्तु, कैमरा, घड़ी, कैलकुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, ब्लूटूथ, इयरफोन, पर्स, लॉग टेबल, हेयर बैण्ड, इलैक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, प्लास्टिक पाउच, रिक्त या मुद्रित कागज, लिखित चिट इत्यादि लेकर जाने की अनुमति नहीं है। किसी भी वस्तु को केंद्र पर रखने की व्यवस्था नहीं होगी। उन्होंने बताया कि विवाहित महिला अयर्थी को मंगलसूत्र धारण करने, बिन्दी व सिंदूर लगाने की अनुमति होगी।

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