Edited By Sonia Goswami,Updated: 19 Jul, 2018 01:56 PM
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए नैक की मान्यता से संबंधित मुक्त विश्वविद्यालय एवं दूरस्थ शिक्षा नियमन कानून में यूजीसी के 2018 के संशोधन पर आज रोक लगा दी।
मदुरैः मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए नैक की मान्यता से संबंधित मुक्त विश्वविद्यालय एवं दूरस्थ शिक्षा नियमन कानून में यूजीसी के 2018 के संशोधन पर आज रोक लगा दी। मनानमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय (एमएसयू) के रजिस्ट्रार संतोष बब्बू की जनहित याचिका विचारार्थ स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति एम दुरैस्वामी और न्यायमूर्ति अनीता सुमंत की पीठ ने संशोधन पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता ने कहा कि संशोधन में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालयों के लिए नैक की मान्यता के साथ न्यूनतम ग्रेड प्वाइंट जरूरी बनाया गया था लेकिन इस नियम से मुक्त विश्वविद्यालयों को छूट दी गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर संशोधन उच्च शिक्षा के नियमन के उद्देश्य से किया गया तो यह सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होना चाहिए।