शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क बढ़ाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी

Edited By pooja,Updated: 01 Feb, 2019 12:02 PM

hearing on petition challenging extension of passage mark in teacher recruitment

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क बढ़ाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार एक फरवरी को भी सुनवाई जारी रखने को कहा है।

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क बढ़ाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार एक फरवरी को भी सुनवाई जारी रखने को कहा है।  इस मामले में सुनवाई के समय राज्य सरकार के वकील ने अदालत से कहा कि कुल 69 हजार पदों के सापेक्ष डेढ़ गुने पदों पर शार्टलिस्ट कर लिया जाए। इस सुझाव का याचीगणो की ओर से विरोध किया गया।   

 

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने याची मोहम्मद रिकावान एवं अन्य की ओर से दायर याचिकाओ पर गुरुवार को यह आदेश दिए। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि बच्चो की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्वालिफाइंग अंको में बढ़ोत्तरी की है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार स्वयं ऐसे कार्य कर रही है जिससे बच्चो की पढ़ाई अच्छी हो सके और स्कूलों को योग्य शिक्षक मिले ।  याचिका दायर कर सरकार द्वारा सहायक शिक्षकों की भर्ती में पैसठ एवं साठ प्रतिशत पासिंग अंक किए जाने के शासनादेश को चुनौती दी है । याचिका में कहा गया कि यह शासनादेश शिक्षामित्रों के हितों के खिलाफ है ।

 

याचिका का कड़ा विरोध कर राज्य सरकार की ओर से कहा कि शिक्षा को उन्नत करने और शिक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जारी शासनादेश सही है ।कहा कि 25 जुलाई 2017 को उच्चतम न्यायालय ने शिक्षामित्रों को दो अवसर दिए जाने के आदेश दिए है । लेकिन इसका यह मतलब नही कि बच्चो को मिलने वाली शिक्षा से खिलवाड़ हो ।  गौरतलब है कि एक दिसंबर को 69000 शिक्षको की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी । इसके लिए छह जनवरी को लिखित परीक्षा आयोजित की गई । गत सात जनवरी को सरकार ने क्वालीफाईंग नंबरो में बढ़ोत्तरी की। इस आदेश को चुनौती दी गई है । इस मामले में सुनवाई जारी है जो एक फरवरी शुक्रवार को भी होगी ।  

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