निजी विद्यालयों के अंतरिम शुल्क वृद्धि पर हाईकोर्ट की रोक

Edited By bharti,Updated: 04 Apr, 2019 11:40 AM

high court restraint on interim duty increase of private schools

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के अंतरिम शुल्क वृद्धि...

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के अंतरिम शुल्क वृद्धि पर आठ अप्रैल तक रोक लगा दी। न्यायालय ने आम आदमी पार्टी सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगायी।  गत 15 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दिल्ली सरकार की ओर से गत वर्ष 13 अप्रैल को जारी परिपत्र को खारिज करते हुए गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों को शुल्क वृद्धि करने की अनुमति दे दी थी। दिल्ली सरकार ने गत वर्ष 13 अप्रैल को एक परिपत्र जारी करके सरकार जमीन पर संचालित हो रहे विद्यालयों के शिक्षा निदेशालय की अनुमति के बिना शुल्क बढ़ोतरी करने पर रोक लगा दी थी।  

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी के गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों को उसके शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन देने के लिए शुल्क में अंतरिम बढ़ोतरी करने की अनुमति दी गयी थी।  दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तारीख मुकर्र की है। इस तारीख तक कोई भी विद्यालय शुल्क में हुई अंतरिम वृद्धि की राशि वसूल नहीं कर सकेगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई विद्यालय वास्तव में शिक्षा के व्यावसायीकरण में लिप्त पाया जाता है, तो शिक्षा निदेशालय ऐसे संस्थान के खिलाफ दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई करेगा।  

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