Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Apr, 2018 09:28 AM
भारतीय रेलवे में काम करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की सीमा खत्म कर दी गई है।
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे में काम करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की सीमा खत्म कर दी गई है। जी हां, रेलवे ने अब अपने कर्मचारियों की पत्नी या विधवा को अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए शैक्षिक सीमा को खत्म कर दिया है। मौजूदा नियमों के तहत लेवल-1 या ग्रुप ‘डी’ की नौकरियों के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता क्लास 10 थी।
रेलवे अपने कर्मचारियों की सेवा की अवधि में निधन या मेडिकल कारणों से रिटायरमेंट की सूरत में अनुकंपा के आधार पर नौकरी देता है। कई मामलों में यह देखने में आ रहा था कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वाला उम्मीदवार न्यूनतम योग्यता को पूरा नहीं कर रहा था।
ऐसे मामलों में जोनल रेलवे की तरफ से बोर्ड से पूछा जा रहा था। इस मुद्दे पर विचार विमर्श के बाद बोर्ड ने आवश्यक न्यूनतम योग्यता को खत्म करने का निर्णय लिया। रेलवे बोर्ड की तरफ से 6 अप्रैल को इस आशय का पत्र जारी किया गया।