Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Jul, 2018 05:05 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) को निर्देश दिया कि वह दिव्यांग श्रेणी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं भरी जा सकी 5 फीसदी सीटों को छोड़कर मौजूदा
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) को निर्देश दिया कि वह दिव्यांग श्रेणी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं भरी जा सकी 5 फीसदी सीटों को छोड़कर मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए एमफिल और पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन के लिए रिजल्ट घोषित करें।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीष गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की बेंच ने कहा कि उसने पहले समूची प्रक्रिया पर नहीं बल्कि एमफिल और पीएचडी कोर्सेज में सिर्फ दिव्यांगा श्रेणी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं भरी जा सकी 5 फीसदी सीटों के लिए एडमिशन पर रोक लगाई थी। पीठ ने कहा कि आपने रिजल्ट क्यों नहीं घोषित किया है। अधिकारियों को तत्काल रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया जाता है। हाईकोर्ट नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन पॉलिसी को चुनौती दी गई है।