Edited By Riya bawa,Updated: 01 Nov, 2019 10:34 AM
शिक्षा के अधिकार कानून 2009 ...
नई दिल्ली: शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के सेक्शन 12(1) के तहत सभी निजी व मान्यता प्राप्त स्कूलों को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आने वाले बच्चों और डिस्एडवांटेज ग्रुप के बच्चों के दाखिले के लिए 25 फीसद सीटें आरक्षित होती हैं, ताकि स्कूल के आस-पास रहने वाले बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून के तहत मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा सके।
शिक्षा निदेशालय नर्सरी-केजी-पहली कक्षा की सीटों पर दाखिला करवाने के लिए ईडब्ल्यूएस डीजी वर्ग के अभिभावकों के लिए अब तक 9 कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ आयोजित कर चुका है। निदेशालय का कहना है कि जनवरी, जून और सितम्बर में मांगे गए आवेदन के बाद भी दिल्ली के निजी व मान्यता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस-डीजी वर्ग के लिए कई सीटें खाली बच गई हैं। जिनके लिए कोई योग्य आवेदक नहीं है। लिहाजा निदेशालय ने तय किया है कि एक अंतिम अवसर उन अभिभावकों को दिया जाए जो इस आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए अभिभावकों को निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
आवेदन प्रक्रिया वीरवार से शुरू हो चुकी है जोकि 11 नवम्बर तक जारी रहेगी। 15 नवम्बर को निदेशालय इन आवेदकों के लिए कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ का आयोजन करेगा। सभी अभिभावकों को फरवरी में जारी हुए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन करना है।