दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के नियमों को लेकर बढी़ पैरेंट्स की परेशानी

Edited By ,Updated: 28 Dec, 2016 12:51 PM

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दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी 285 स्कूलों को लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन आना बाकी है। हालांकि...

नई दिल्ली : दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी 285 स्कूलों को लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन आना बाकी है। हालांकि कुछ समय पहले ही दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन को लेकर नियम जारी किए हैं। इन नियमों के अनुसार 1400 गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया 2 जनवरी 2017 से शुरू होगी। 

सरकारी ज़मीन पर बने 285 स्कूलों के लिए नेबरहुड क्राइटेरिया की नीति आखिरी फैसले के लिए भेजी गई थी, मगर अचानक उपराज्यपाल के इस्तीफा देने से मामला लटक गया है। अभिभावक और स्कूल दोनों ही गाइडलाइंस के इंतज़ार में थे। अब इन 285 स्‍कूलों में से कुछ ने DoE के इन निर्देशों का इंतजार किए बिना ही एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया है।स्‍कूलों के इस कदम से अभिभावकों में कन्‍फ्यूजन बढ़ गई है। 

इन स्‍कूलों ने अपनी गाइडलाइन में स्‍कूल से दूरी को अहमियत दी है। हालांकि कितनी दूरी को कितने नंबर दिए जाएंगे, ये पैमाना सबका अलग है। कुछ ने गर्ल चाइल्‍ड तो कुछ ने सिंगल पेरेंट के लिए भी मार्क्‍स रखे हैं। वहीं सिबलिंग, वॉर्ड या स्‍टाफ के बच्‍चे के लिए भी मॉर्क्‍स का प्रावधान है।

गौरतलब है कि  DOE ने 19 दिसंबर को दिल्‍ली के प्राइवेट स्‍कूलों में नर्सरी एडमिशन को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की थीं। इनके मुताबिक 2 जनवरी से एडमिशन प्रक्रिया आरंभ होनी है और एडमिशन का क्राइटीरिया सभी स्‍कूलों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। लेकिन 285 स्‍कूलों के लिए अलग से गाइडलाइंस जारी करने की बात कही गई थी। तब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने कहा था कि DDA की जमीन पर बने इन स्कूलों को सिर्फ डिस्टेंस क्राइटेरिया के आधार पर ही एडमिशन देना होगा।
 

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