Edited By pooja,Updated: 07 Dec, 2018 10:46 AM
नर्सरी दाखिलों के लिए शिक्षा निदेशालय गाइडलाइन निर्धारित कर चुका है। दाखिले की दौड़ 15 दिसम्बर से शुरू हो रही है। शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी
नई दिल्ली (पुष्पेंद्र मिश्र): नर्सरी दाखिलों के लिए शिक्षा निदेशालय गाइडलाइन निर्धारित कर चुका है। दाखिले की दौड़ 15 दिसम्बर से शुरू हो रही है। शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी प्राइवेट स्कूलों को प्वाइंट्स सिस्टम से लेकर दाखिले के सभी क्राइटेरिया वेबसाइट पर डालने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो एडमिशन कैसे होगा?
अब इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चे का आधार नहीं बना है तो भी उसका दाखिला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं कि दाखिले के समय बच्चों के आधार कार्ड जरूरी नहीं हैं। बता दें कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं उसके अनुसार बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र व रिहायशी प्रमाणपत्र होना चाहिए। अभिभावक एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड जिसमें बच्चे का नाम हो, पासपोर्ट, बिजली का बिल, पैरेंट में किसी का भी आधार कार्ड, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल, वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेज सहेज कर रख लें। हर स्कूल को अपने प्वाइंट सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत निदेशालय की गाइडलाइन के अनुसार ही तय करने हैं। वे किस नियम पर कितने प्वाइंट निर्धारित करते हैं, स्कूलों को इसकी स्वतंत्रता है।
अभिभावकों को बता दें कि ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत दाखिले के लिए अभी अधिसूचना जारी होनी बाकी है हालांकि सिंगल पैरेंट के लिए नोटरी कराया गया शपथ पत्र जरूरी है। ईडब्ल्यूएस में 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले अभिभावक ही आवेदन कर सकते हैं।