Edited By pooja,Updated: 14 Jan, 2019 10:33 AM
घोटालों में घिरी मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया (एमसीआई) को चलाने की अनुमति एक कमेटी को देने के लिए सरकार ने फिर से अध्यादेश जारी किया है।
नई दिल्ली: घोटालों में घिरी मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया (एमसीआई) को चलाने की अनुमति एक कमेटी को देने के लिए सरकार ने फिर से अध्यादेश जारी किया है। पहले के अध्यादेश को कानून में बदलने वाले विधेयक को संसद से मंजूरी नहीं मिली है। इसलिए शनिवार को ताजा अध्यादेश जारी किया गया है ।
एमसीआई को बदलने वाला राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एमएनसी) विधेयक 2017 को अभी संसद में मंजूरी नहीं मिली है। इसके कानून के बनने के बाद भारत में चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल बदलाव आएगा। स्थिति को देखते हुए सरकार ने हाल ही में एक अध्यादेश जारी कर एमसीआई को हटा कर इसकी शक्तियां बोर्ड आफ गवर्नर्स (बीओजी) को सौंप दी थी।
एमसीआई के पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों तथा मेडिकल कालेजों को मान्यता दिये जाने के मामलों की जांच के बाद उच्च्तम न्यायालय ने नया कानून बनने तक सरकार को मई 2016 में एक कमेटी गठित करने तथा एमसीआई की सभी शक्तियां उसे देने का आदेश दिया था।