Edited By bharti,Updated: 29 Mar, 2019 12:09 PM
उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गयी जिसमें
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गयी जिसमें परीक्षा के दौरान छात्रों की तलाशी के लिए निरीक्षकों और उडऩदस्तों की खातिर दिशानिर्देश लागू करने का केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।जनहित याचिका में दावा किया गया है कि परीक्षा कक्षों में उडऩदस्तों द्वारा छात्रों की कपड़े उतार कर तलाशी लेने की कई घटनाएं सामने आयी हैं।
यह याचिका वकील अनुजा कपूर के माध्यम से दायर की गयी है और इसमें कहा गया है कि परीक्षा के दौरान तलाशी से छात्रों में मानसिक पीड़ा और अवसाद, चिंता, घबराहट आदि जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। याचिका में कहा गया है कि परीक्षार्थियों की तलाशी के संबंध में उडऩदस्तों, निरीक्षकों और स्कूलों के अधिकारियों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश होने के बाद भी केंद्र और राज्य सरकारों ने कानूनों, निर्देशों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।