Edited By bharti,Updated: 15 Apr, 2018 03:49 PM
दिल्ली सरकार ने सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों को एक सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत यह स्कूल सातवें ...
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों को एक सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत यह स्कूल सातवें वित्तीय आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूल दिल्ली शिक्षा निदेशालय की अनुमति लिए बिना फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने यह सर्कुलर जारी करते हुए अपने 17 अक्तूबर 2017 के सर्कुलर को वापिस ले लिया है। जिसमें सरकार ने निजी स्कूलों को शिक्षकों की सैलरी देने के लिए 15 प्रतिशत अंतरिम फीस बढ़ोतरी करने के लिए सर्कुलर जारी किया गया था।
शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2 फरवरी को हुई सुनवाई के आदेश के तहत नया सर्कुलर निकाला है। जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों ने डीडीए की जमीन अलॉटमेंट पर या किसी सरकारी एजेंसी से जमीन अलॉट करवाया है तो वह शिक्षा निदेशालय की अनुमति लेकर ही स्कूल की फीस बढ़ा सकते हैं। शिक्षा निदेशालय ने कहा कि दूसरे स्कूलों के लिए भी जल्द ही सर्कुलर जारी किया जाएगा।