Edited By bharti,Updated: 04 May, 2019 04:17 PM
दिल्ली में सार्वजनिक जमीनों पर बने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि पर अगली सुनवाई तक रोक जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि....
नई दिल्ली: दिल्ली में सार्वजनिक जमीनों पर बने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि पर अगली सुनवाई तक रोक जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पिछले आदेश के अनुसार अगली सुनवाई तक इन स्कूलों में फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी। जस्टिस एस. मुरलीधर और जस्टिस आईएस मेहसा की पीठ ने 4 अप्रैल को एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाते हुए अंतरिम फैसला दिया था। जिसमें सरकार के 13 अप्रैल 2018 को जारी किए गए सर्कुलर को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया गया था। जिसके आधार पर सरकार ने फीस बढ़ाने की अनुमति के सर्कुलर को वापस ले लिया था। इस मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 4 दिन पहले कहा कि अगले आदेश तक इन स्कूलों की फीस वृद्धि पर रोक जारी रहेगी। अदालत ने यह आदेश दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
किस-किस स्कूल के प्रस्ताव को मिली अनुमति?
हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को आदेश देते हुए कहा कि इस मामले के आने के बाद निदेशालय ने किन स्कूलों के प्रस्तावों पर फीस बढ़ाने की अनुमति दी है और किन स्कूलों के फीस बढ़ाने के प्रस्तावों को निदेशालय ने खारिज किया है और एक-एक पपत्र को हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा है। साथ ही इस मामले में अगली सुनवाई को 8 मई तक स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि हम यह जानना चाहते हैं कि निदेशालय ने किस आधार पर स्कूलों को फीस बढ़ाने की अनुमति दी है और किस आधार पर उनके फीस बढ़ाने के प्रस्ताव खारिज किए गए हैं।