उच्च शिक्षण संस्थानों में रोस्टर प्रणाली के जरिए प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक

Edited By pooja,Updated: 20 Jul, 2018 10:12 AM

professors recruitment process through roster

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने आरक्षण रोस्टर को लेकर अंतिम निर्णय आने तक देश भर के सभी विश्वविद्यालयों से भर्ती प्रक्रिया को बंद रखने को कहा है।

नई दिल्ली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने आरक्षण रोस्टर को लेकर अंतिम निर्णय आने तक देश भर के सभी विश्वविद्यालयों से भर्ती प्रक्रिया को बंद रखने को कहा है। यूजीसी की संयुक्त सचिव डॉ. उर्मिला देवी ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों, सभी राज्य विश्वविद्यालयों और सभी डीम्ड यूनिवॢसटी (यूजीसी अथवा सरकार से अनुदान प्राप्त) को इस बाबत पत्र लिखा है। 

यह निर्देश कुछ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बदले हुए रोस्टर के आधार पर भर्ती करने की शिकायतों के बाद दिया है। उधर, विवि में शिक्षकों की भर्ती को लेकर रोस्टर का यह मामला मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जहां शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होनी है।

विवि और कालेजों में शिक्षकों की भर्ती के रोस्टर को लेकर यह विवाद उस समय खड़ा हो गया था, जब पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में यूजीसी को आरक्षण का रोस्टर विवि को यूनिट मानकर न करने के बजाय विभाग को यूनिट मानकर करने का आदेश दिया था। यूजीसी ने इसके बाद सभी विवि को इसे लेकर आदेश जारी कर दिया था। इसके बाद तो बढ़ते विरोध को देखते हुए इस मामले में सरकार को दखल देना पड़ा।

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इस संबंध में पीएमओ और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर दखल देने की मांग की थी। साथ ही कहा कि इस फैसले से विवि और कॉलेजों में एससी-एसटी वर्ग का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा।

गौरतलब है कि कें द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने मानसून सत्र के पहले आयोजित हुई सर्वदलीय बैठक और एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री के सामने विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में रोस्टर प्रणाली के जरिए प्रोफेसर भर्ती का मामला उठाया था। इसके बाद ही यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को यह निर्देश जारी किए हैं। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाह ने यूजीसी के निर्देश की पुष्टि की और इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया है।

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