पब्लिक स्कूलों की मान्यता रद्द करने संबंधी नोटिस गलत

Edited By bharti,Updated: 13 Jan, 2019 11:17 AM

public school notices for cancellation of false information

क्षेत्रीय उपशिक्षा निदेशकों द्वारा स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए स्कूलों को भेजे गए कारण बताओ नोटिस को दिल्ली....

नई दिल्ली: क्षेत्रीय उपशिक्षा निदेशकों द्वारा स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए स्कूलों को भेजे गए कारण बताओ नोटिस को दिल्ली पब्लिक स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ने गलत ठहराया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन का कहना है कि पिछले 4 सालों से स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी जा रही। डीडीए की जमीन पर चल रहे स्कूलों में ईडब्ल्यूएस/डीजी के बच्चों की अप्रैल 2010 से फीस री ईम्बर्स नहीं की गई। निजी जमीन पर चलने वाले स्कूलों की शिक्षा सत्र 2017-18 तक की 25 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस/डीजी के बच्चों की फीस री ईम्बर्स नहीं की गई। गौरतलब है कि दिल्ली के गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत पढ़ रहे बच्चों को कॉपी-किताब-ड्रेस उपलब्ध न कराने के कारण उपशिक्षा निदेशकों ने अधिकतर स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उनकी मान्यता क्यों न रद्द कर दी जाए। 

एसोसिएशन इसके लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराती है। एसोसिएशन का कहना है कि इसको लेकर अनेक याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित हैं। सरकार स्कूलों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर सकती। शिक्षा विभाग 20 जनवरी तक स्कूलों का बकाया रुपया स्कूलों को दे तो ईडब्ल्यूएस/डीजी के बच्चों को उपरोक्त चीजें उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इस संदर्भ में एसोसिएशन ने उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव को स्कूलों क ो भेजे गए नोटिस पर संज्ञान लेने के लिए एक प्रतिलिपि भेजी है।

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