Edited By Sonia Goswami,Updated: 13 Jul, 2018 11:50 AM
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार से सरकारी प्रायमरी स्कूलों में जूनियर बेसिक टीचर्स (जेबीटी) के रिक्त पदों को लेकर अपना पक्ष रखने को कहा।
शिमलाः हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार से सरकारी प्रायमरी स्कूलों में जूनियर बेसिक टीचर्स (जेबीटी) के रिक्त पदों को लेकर अपना पक्ष रखने को कहा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिका में आरोप लगाया गय है कि सरकार प्रायमरी स्कूलों में रिक्त पद न भरकर खुद शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन कर रही है।
अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में वह रिक्त पदों पर विस्तृत जवाब दें। अदालत ने सरकार से पद न भरने का कारण भी जानना चाहा है। याचिका मार्च में दाखिल की गई है जिसके बाद सरकार ने पद भरने की प्रक्रिया शुरू की थी और अदालत को बताया गया कि 4000 पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। याचिका के अनुसार राज्य में जेबीटी के 22000 पद हैं जिनमें से छह हजार पद रिक्त हैं।