RTE की फीस 15 सितंबर तक स्कूल खातों में होगी जमा

Edited By pooja,Updated: 06 Sep, 2018 11:03 AM

rte fees will be deposited in school accounts by september 15

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2016-17 में प्रवेशित बच्चों की आरटीई की फीस 15 सितंबर तक स्कूलों के खातों में जमा करा देने की खबर सामने आई है।

भोपाल: शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2016-17 में प्रवेशित बच्चों की आरटीई की फीस 15 सितंबर तक स्कूलों के खातों में जमा करा देने की खबर सामने आई है। फीस प्रतिपूर्ति की प्रकिया पूरी होने के बाद पोर्टल राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बंद कर दिया जाएगा। 


प्रभारी डीपीसी बीएस सिकरवार ने जानकारी देते हुए कहा कि सत्र 2016-17 की फीस प्रतिपूर्ति नहीं मिलने पर संबंधित विद्यालय ही जिम्मेदार होगा। सत्र 2016-17 की फीस प्रतिपूर्ति राष्ट्रीयकृत बैंकों में संचालित खाते वाले विद्यालयों को ही दी जाएगी। इसके पहले आरटीई की फीस ना मिलने के कारण कई स्कूलों ने नाराजगी जताई थी।

 

जानकारी मिली है कि कि छात्रों के आधार सत्यापन के कारण इस प्रकिया में देरी हुई थी। पिछले दिनों आरटीई में निशुल्क पढ़ रहे बच्चों की फीस में देरी पर संचालकों ने 500 से अधिक निजी स्कूल बंद कर दिए थे जिसके कारण 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई थी। इसके बाद इन संचालकों ने ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम फीस जमा करने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा थी।

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