बच्चों का बोझ होगा कम, बैग के वजन को लेकर दिल्ली सरकार ने बनाए नियम

Edited By Sonia Goswami,Updated: 03 Dec, 2018 01:47 PM

rules made by delhi government regarding weight of school bags

दिल्ली सरकार ने बच्चों के बैग का भार कम करने की ओर कदम बढ़ा लिया है। राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कक्षा के अनुसार बच्चों के बैग का वजन तय कर दिया है। दूसरी कक्षा तक के बच्चों को होमवर्क ना देने का भी फैसला किया गया है।

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने बच्चों के बैग का भार कम करने की ओर कदम बढ़ा लिया है। राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कक्षा के अनुसार बच्चों के बैग का वजन तय कर दिया है। दूसरी कक्षा तक के बच्चों को होमवर्क ना देने का भी फैसला किया गया है। राज्य सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देश के बाद यह फैसला लिया।

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दिल्ली सरकार के नए नियमों के मुताबिक पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के बैग का वजन अधिकतम डेढ़ किलो, तीसरी से पांचवीं कक्षा तक वजन 2-3 किलो, छठी-सातवीं कक्षा के लिए चार किलो, आठवीं-नौवीं कक्षा के लिए अधिकतम वजन 4.5 किलो और दसवीं कक्षा के बच्चों के बैग का वजनअधिकतम पांच किलो तय किया गया है।

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इस सर्कुलर में कहा गया है कि पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को किसी प्रकार का होमवर्क नहीं दिया जाए। इसके अनुसार बच्चों को निश्चित दिन पर पुस्तकें और नोटबुक लाने के बारे में पहले से ही बताया जाएगा। सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूल बैग का वजन पाठ्य पुस्तक, गाइड,होमवर्क/क्लासवर्क नोटबुक, रफ नोटबुक, पानी की बोतल, लंच बॉक्स आदि से भी बैग का वजन बढ़ जाता है।

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गौरतलब है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को बैग के वजन और बच्चों को होमवर्क देने को लेकर एक गाइडलाइंस बनाने को कहा था। सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में पहली से 10वीं कक्षा तक के लिए तय किए गए स्कूली बैग के भार का पालन किए जाने को कहा गया था।

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