फीस बढ़ाने पर स्कूल की मान्यता रद्द

Edited By pooja,Updated: 08 Dec, 2018 09:59 AM

school admission canceled on fee hike

ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस के नाम पर अभिभावकों से वसूली गई भारी भरकम राशि को उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी नहीं लौटाने पर सख्त

नई दिल्ली : ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस के नाम पर अभिभावकों से वसूली गई भारी भरकम राशि को उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी नहीं लौटाने पर सख्त कार्रवाई करते हुए शिक्षा निदेशक संजय गोयल द्वारका सेक्टर 22 स्थित माउंट कार्मेल स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। मान्यता रद्द करते हुए उन्होंने कहा कि माउंट कार्मल स्कूल ने दिल्ली सरकार से बिना अनुमति के फीस बढ़ाई थी।

 

वहां पढ़ रहे तकरीबन 3000 छात्रों को राहत देते हुए उन्होंने कहा कि फरवरी में होने वाली छात्रों की परीक्षा को देखते हुए सरकार ने मान्यता रद्द करने के फैसले को 1 अप्रैल 2019 से लागू करने का फै सला किया है। दिल्ली सरकार के आदेश में माउंट कार्मल स्कूल को शैक्षिक सत्र 2019-20 में दाखिले नहीं लेने का स्पष्ट निर्देश है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यहां पढ़ रहे बच्चों के अगले सत्र में दाखिले की व्यवस्था करने के भी आदेश दिए गए हैं। इस मसले पर शिक्षा निदेशक संजय गोयल ने कहा कि इस स्कूल के बारे में अभिभावकों द्वारा लगातार शिकायतें आ रहीं थीं। जिसके बाद स्कूल से इस बाबत जवाब मांगा गया। लेकिन स्कूल कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 19 जनवरी को दिये फैसले में कहा है कि सरकारी जमीन पर बने स्कूलों को फीस वृद्धि से पहले सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य है। मान्यता जाने पर स्कूल के सभी छात्रों का दूसरे स्कूलों में समायोजन सरकार के लिए चुनौती साबित होगा। हालांकि शिक्षा विभाग ने सभी छात्रों के अगले सत्र से दाखिले की व्यवस्था के विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!