स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में 11 मार्च से शुरू होगी नर्सरी में दाखिला प्रकिया

Edited By Atul Verma,Updated: 09 Mar, 2019 11:38 AM

school of excellence starting from march 11 the nursery process

दिल्ली सरकार द्वारा खोले गए 5 स्कूल ऑफ  एक्सीलेंस में नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए गाइडलाइन्स जारी की गई है। शुक्रवार...

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार द्वारा खोले गए 5 स्कूल ऑफ  एक्सीलेंस में नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए गाइडलाइन्स जारी की गई है। शुक्रवार को जारी की गई गाइडलाइन्स में अकादमिक सत्र 2019-20 के दाखिला सत्र में इन स्कूलों में केजी से लेकर कक्षा 3 तक की खाली पड़ी सीटों पर आवेदन से लेकर ड्रॉ तक की जानकारी दी गई। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नर्सरी के तीन सेक्शन होते हैं प्रत्येक सेक्शन में 25 बच्चे बैठ सकते हैं। इन सीटों पर बच्चों को दूरी के आधार पर निर्धारित क्राइटेरिया के हिसाब से जारी किये गए ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जरिए दाखिला दिया जाएगा। इन सीटों पर सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले 25 फीसदी कोटे के 3 फीसदी चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स(सीडब्ल्यूएसएन) कैटेगरी के बच्चे भी आवेदन कर सक ते हैं। अभिभावक इन सीटों पर 11 मार्च से 18 मार्च तक सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। ड्रॉ ऑफ लॉट्स इन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में ही निकाला जाएगा। 

ईडब्ल्यूएस और सामान्य सीटों का निकलेगा ड्रॉ
इन स्कूलों में ईडब्ल्यूएस सीटों पर 23 मार्च को सुबह 11 बजे और सामान्य सीटों पर 25 मार्च को ड्रॉ निकाला जाएगा। ड्रॉ निकलने के बाद 27 तारीख को वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। स्कूलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभिभावकों को 28 से 30 मार्च तक सुबह 9 बजे से 1 बजे तक पहुंचना होगा। अगर निकाले गए ड्रॉ में सभी अभिभावक आकर एडमिशन नहीं कराते हैं तो 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक वेटिंग लिस्ट वाले छात्रों को दाखिला दिया जाएगा।

आवेदन के लिए ये दस्तावेज होंगे जरूरी 
दाखिले के लिए अभिभावक के पास दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रिक बिल, एमटीएनएल बिल, टेलीफोन बिल और पानी का बिल, बैंक पासबुक बच्चे व अभिभावक के नाम के साथ, आधार कार्ड अभिभावक और बच्चे का यदि हो तो, पासपोर्ट, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आदि। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले अभिभावकों के लिए आय दिल्ली सरकार के रिवेन्यू विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, आय कार्ड आदि जरूरी हैं। दिव्यांग छात्रों के लिए सरकारी स्कूल से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र जरूरी है।

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