कोरोना के साए में शिक्षा, मिजोरम में कक्षा आठ तक के स्कूल होंगे बंद- 12वीं कक्षा तक का नया शैक्षणिक सत्र रद्द

Edited By rajesh kumar,Updated: 10 Apr, 2021 05:55 PM

schools up to class eight in mizoram will be closed

कक्षा पांच से आठ तक के छात्रों के लिए स्कूल एक मार्च को फिर से खोल दिए गए थे और कक्षा तीन और चार के स्कूल एक अप्रैल को खुले थे। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर गिरजाघरों में रात की प्रार्थना पर भी रोक लगा दी गई...

एजुकेशन डेस्क: मिजोरम में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बाद कक्षा आठ और उससे नीचे की कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल बंद होंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में यह जानकारी दी गई है। कक्षा पांच से आठ तक के छात्रों के लिए स्कूल एक मार्च को फिर से खोल दिए गए थे और कक्षा तीन और चार के स्कूल एक अप्रैल को खुले थे। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर गिरजाघरों में रात की प्रार्थना पर भी रोक लगा दी गई है और राज्य की राजधानी आइजोल और जिला मुख्यालयों में रात के कर्फ्यू की मौजूदा अवधि भी बढ़ा दी गई है।

नये दिशानिर्देश के अनुसार, कक्षा आठ और उससे नीचे के छात्रों के लिए केवल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी क्योंकि सामान्य कक्षाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार सभी कक्षाओं-नर्सरी से कक्षा 12 तक के लिए चार मई को नए शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए स्कूल खोलने का प्रस्ताव भी रद्द कर दिया गया है या अगले आदेश तक टाल दिया गया है। इसमें सभी स्कूल शामिल होंगे जिसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत आने वाले स्कूल भी शामिल होंगे। हालांकि, कक्षा 9 से 12 तक की परीक्षाएं पूरी होने तक जारी रहेंगी। इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कक्षाएं राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अधीन होंगी।

सभी जिला मुख्यालयों में इसके पहले रात 10 बजे से सुबह 4 बजे लागू रात के कर्फ्यू को अब रात 8.30 बजे से कर दिया गया है। गत मार्च में राज्य में धार्मिक स्थानों के खुलने के बाद सप्ताह में दो बार गिरजाघरों में रात की प्रार्थना की अनुमति दी गई थी। इसमें कहा गया है कि गिरजाघरा, सिनेमा हॉल, सामुदायिक हॉल, पिकनिक स्पॉट और रिसॉर्ट जैसे मनोरंजन के अन्य स्थानों को उनकी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोलने की अनुमति है। इसमें कहा गया है कि किसी अंतिम संस्कार, शादी और किसी भी सामाजिक या राजनीतिक सभा में उपस्थित लोगों की संख्या 50 निर्धारित की गई है।

कोविड-19 प्रोटोकॉल के सख्त पालन के तहत दुकानें, होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुलेंगे। दिशानिर्देश में कहा गया है कि अन्य राज्यों से लौटने वाले सभी लोगों की जांच रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ की जाएगी और जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आएगी उन्हें स्व-निगरानी के साथ सात दिनों के लिए घरेलू पृथक-वास में रखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि मिजोरम में शनिवार को कोविड​​-19 के 25 नये मामले सामने आने से राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,583 हो गई।

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