उच्चतम न्यायालय ने यूपीपीएससी की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार किया

Edited By pooja,Updated: 14 Jun, 2018 11:32 AM

supreme court refuses to ban uppsc s main examination

च्चतम न्यायालय ने 18 जून को होने वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया। इसके साथ ही शीर्ष अदालत

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने 18 जून को होने वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को भी रद्द कर दिया।  न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अवकाशकालीन पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ यूपीपीएससी की अपील को स्वीकार कर लिया।      

पीठ ने कुछ छात्रों द्वारा दायर अर्जियों को खारिज कर दिया जिनमें मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की गई थी और कहा गया था कि यूपीपीएससी ने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया।  पीठ ने कहा , ‘‘ हम यूपीपीएससी की अपील को मंजूर करते हैं और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हैं। मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज की जाती हैं। ’’

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