Edited By pooja,Updated: 29 Nov, 2018 10:05 AM
निजी स्कूलों को शिक्षा निदेशायलय द्वारा निर्धारित प्रवेश कार्यक्रम की मानना होगा। स्कूल द्वारा अलग से कार्यक्रम घोषित करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नई दिल्ली : निजी स्कूलों को शिक्षा निदेशायलय द्वारा निर्धारित प्रवेश कार्यक्रम की मानना होगा। स्कूल द्वारा अलग से कार्यक्रम घोषित करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक स्कूल को अपनी वेबसाइट के साथ ही अपने यहां नोटिस बोर्ड पर इस कार्यक्रम को लगाना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए है कि फॉर्म भरने के अंतिम तिथि यानी सात जनवरी तक स्कूल अभिभावकों को फॉर्म जारी करेंगे। फॉर्म की कीमत के रूप में अभिभावकों से 25 रुपये ही लिए जा सकते हैं। अभिभावकों को स्कूल की विवरणिका खरीदना अनिवार्य नहीं है। यह उनकी मर्जी पर निर्भर है।
क्या होगी उम्र सीमा
शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी, केजी और पहली क्लास में एडमिशन के लिए उम्र सीमा निर्धारित की है जो कि नर्सरी के लिए कम से कम 3 साल, केजी के लिए 4 साल और पहली क्लास के लिए 5 वर्ष है। निर्धारित उम्र सीमा के अनुसार
नर्सरी क्लास में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च तक 4 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, केजी में दाखिले के लिए 5 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए और पहली क्लास में दाखिले के लिए 31 मार्च तक बच्चे की उम्र 6 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
दाखिले के लिए जरूरी दस्तावेज
नर्सरी में एडमिशन के लिए अभिभावकों को जरूरी दस्तावेज जैसे कि राशन कार्ड (माता-पिता के साथ बच्चे का नाम भी होना चाहिए), बच्चे का निवास प्रमाण पत्र या माता पिता का, पहचान पत्र (माता-पिता में से किसी एक का), बिजली का बिल, एमटीएनएल टेलीफोन बिल, पानी का बिल, पासपोर्ट (बच्चे या माता-पिता में से किसी एक का), आधार कार्ड (माता-पिता में से किसी एक का) स्कूल में दिखाने होंगे।