Edited By bharti,Updated: 03 Jun, 2019 06:50 PM
शिक्षण संस्थानों में अब तंबाकू मॉनीटर नियुक्त किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शिक्षण संस्थानों को यह ...
नई दिल्ली: शिक्षण संस्थानों में अब तंबाकू मॉनीटर नियुक्त किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शिक्षण संस्थानों को यह निर्देश दिया है। कहा गया है कि खासकर माध्यमिक विद्यालयों को उनके छात्रों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के बीच से ‘तंबाकू मॉनीटर’ करें। इसका उद्देश्य तंबाकू निंयत्रण के प्रयास को मजबूती देना है। तंबाकू मॉनीटरों के नाम, पद और फोन नंबर संस्थान परिसर में बोर्ड पर अंकित होने चाहिए।
तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के तहत ही मंत्रालय ऐसे संस्थानों को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान का प्रमाणपत्र भी जारी करेगा। जो नियमों को लागू करने और इसे सत्यापित करने के बाद मानक अंकों के बराबर या उनसे ज्यादा अंक हासिल करेंगे। शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधनों से परिसर में या इसके 100 गज के दायरे में किसी तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं हो सके यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर कहीं भी नियमों का उल्लंघन होता पाएं तो इसकी जानकारी 1800-11-2356 पर दी जाए। मंत्रालय ने कहा है कि अगर संभव हो तो प्रबंधन को स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों और माता-पिता समेत सामुदयिक स्तर पर पहल कर मदद लेनी चाहिए। जिससे शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू बिक्री पर पाबंदी में मदद मिल सके। यहां बता दें कि शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है।