मध्यप्रदेश में दो नए शासकीय मैडीकल कॉलेज स्वीकृत

Edited By Sonia Goswami,Updated: 07 Aug, 2018 12:17 PM

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भोपालः मध्यप्रदेश में दो नए मैडीकल कॉलेज खुलेंगे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सिवनी और छतरपुर में नए शासकीय मैडीकल कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 से स्कूल शिक्षा विभाग के एक ही परिसर में संचालित 45 हजार 384 स्कूलों को एकीकृत कर 20 हजार 656 स्कूल के रूप में संचालित करने की स्वीकृति भी प्रदान की। 

 

इस निर्णय से प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के तहत एक ही परिसर में संचालित विभिन्न शालाओं को एकीकृत करते हुए एक शाला के रूप में संचालित किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने उद्योग संवर्धन नीति 2014 एवं म.प्र राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। संशोधन अनुसार बंद ईकाईयों के प्रबंधन में परिवर्तन के बाद पुनर्संचालित करने पर विशेष पैकेज का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद के निर्णय अनुसार औद्योगिक रूप से पिछड़े प्राथमिकता वाले विकासखण्डों में स्थापित होने वाली इकाईयों को विशेष सहायता के लिए निवेश प्रोत्साहन सहायता के तहत भौगोलिक गणक मान्य किया जाएगा। 

 

उद्योग संवर्धन नीति 2014 के तहत अपात्र उद्योगों की सूची की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन किए गए है। म.प्र राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के तहत पट्टे की अवधि में वृद्धि के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। उद्योग संवर्धन नीति अंतर्गत निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार देने पर वित्तीय सहायता के लिए प्रावधान और पर्यटन परियोजनाओ को उद्योग के समान लाभ देने पर वित्तीय सहायता का विकल्प शामिल करने का निर्णय लिया गया।  बैठक में मंत्रि-परिषद ने पुलिस विभाग की क्षमता में वृद्धि के लिए 6350 नए पदों की मंजूरी दी है। बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित नर्मदा नदी के दोनों तटों पर एक-एक किलोमीटर पट्टी तक फल-पौधरोपण की योजना को एक अप्रैल 2017 के बाद भी वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 346 करोड़ 86 लाख रुपए की व्यय सीमा तक निरंतर रखने की स्वीकृति भी दी गई। 

 

इंदौर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई स्थापित करने और शासन व्यय पर इसके लिए 102 नए पदों के सृजन की मंजूरी बैठक में दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2018 के तहत‘‘सरल बिजली बिल स्कीम‘’एवं‘‘मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम, 2018‘’में संन्निर्माण कर्मकारों को शामिल करने का अनुसमर्थन किया गया।  किसान बाजारों का संचालन और संधारण नगरीय निकायों द्वारा करने के निर्णय को भी मंजूरी दी गई।  
 

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