Edited By PTI News Agency,Updated: 07 Oct, 2021 10:15 AM
अहमदाबाद, छह अक्टूबर (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने मुंबई के लीलावती अस्पताल का प्रबंधन करने वाले लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट के एक ट्रस्टी की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिसमें ट्रस्ट के कीमती सामान की चोरी के संबंध...
अहमदाबाद, छह अक्टूबर (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने मुंबई के लीलावती अस्पताल का प्रबंधन करने वाले लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट के एक ट्रस्टी की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिसमें ट्रस्ट के कीमती सामान की चोरी के संबंध में पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
ट्रस्ट की स्थापना करने वाले कीर्तिलाल मेहता के पोते व याचिकाकर्ता प्रशांत मेहता ने बनासकांठा जिले के पालनपुर शहर में मणि भवन के बेसमेंट में एक तिजोरी से ट्रस्ट के कीमती सामान की चोरी का आरोप लगाया है और चोरी हुए सामान की कीमत 45 करोड़ रुपये बताई है।
मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिका पर न्यायमूर्ति इलेश जे वोरा की अदालत में सुनवाई हुई और आदेश सुरक्षित रख लिया गया।
याचिकाकर्ता के अनुसार, तिजोरी की चाबी उनके पिता किशोर मेहता के पास थी और परिवार के कुछ सदस्यों ने कीमती सामान लेने के लिए लॉकर तोड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि कम से कम 3.5 किलो सोने के आभूषण, बड़ौदा के पूर्ववर्ती महाराजा के 8.5 कैरेट के हीरे, चांदी के बर्तन और अन्य सामान चोरी हो गया।
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