बार एसोसिएशन, बार कौंसिल व इलैक्शन कमेटी को एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने के आदेश

Edited By ashwani,Updated: 27 Oct, 2020 09:47 PM

bar council and election

नॉमिनेशन रिजैक्ट करने पर एडवोकेट दीपक ने फैसला आने तक इलैक्शन प्रक्रिया पर रोक लगाने की उठाई मांग

चंडीगढ़, (रमेश हांडा) : पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में 6 नवम्बर को होने वाले बार एसोसिएशन चुनावों को लेकर दाखिल एक याचिका पर हाईकोर्ट ने बार कौंसिल पंजाब व सचिव बार एसोसिएशन पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट व हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की इलैक्शन कमेटी को एक हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। चुनावों में उम्मीदवार एडवोकेट दीपक का नॉमिनेशन रद्द करने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नॉमिनेशन रद्द करने को चुनौती दी थी और मांग की थी कि जब तक उनकी याचिका का निपटारा नहीं हो जाता तब तक चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने उपरोक्त आदेश देते हुए सुनवाई 30 अक्तूबर तक स्थगित कर दी है।

 


फोन पर दी गई जानकारी
एडवोकेट दीपक कुमार बत्तरा ने पंजाब व हरियाणा बार एसोसिएशन के नवम्बर  में हो रहे चुनावों में कार्यकारी सदस्य (10 वर्ष से काम अनुभव) के पद के लिए नामांकन भरा था, जिसे इलैक्शन कमेटी ने रिजैक्ट कर दिया था। दीपक को फोन पर इलैक्शन कमेटी से इनकी जानकारी दी गई थी, जिसमें बताया गया कि एडवोकेट दरिया ने एडवोकेट दीपक के नॉमिनेशन में सैकेंड प्रपोजर के रूप में नाम भरा था जबकि वह ज्वाइंट सैक्रेटरी के पद की उम्मीदवार कन्नू शर्मा के नामांकन में भी प्रपोजर हैं। याचिकाकत्र्ता ने उसे रिजैक्शन का कारण बताने को कहा, लेकिन आज तक उसे लिखित में नामांकन रद्द किए जाने के कारण नहीं बताए गए। याचिका में बताया गया कि इलैक्शन कमेटी दोहरे मापदंड अपना रही है। उन्होंने तीन ऐसे उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार कर लिए, जो डिजर्व ही नहीं करते, लेकिन वे इलैक्शन कमेटी सदस्य के करीबी हैं।

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