‘विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को अनावश्यक फीस न वसूले जाने के निर्देश’

Edited By Vikash thakur,Updated: 14 Dec, 2020 08:12 PM

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राज्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ सभी राजकीय, निजी व एडिड महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश

चंडीगढ़, (बंसल): हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे इस वर्ष कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विद्यार्थियों से अनावश्यक फीस न वसूलें।

 

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ सभी राजकीय, निजी व एडिड महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे कोरोना महामारी के कारण बने हालातों में इस वर्ष  विद्यार्थियों से अनावश्यक फीस न लें। इन निर्देशों को अत्यंत आवश्यक तौर पर लेने को कहा गया है।

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